CG: CEO ने पंचायत राज अधिनियम की दी जानकारी तो जनपद सदस्यों के प्रतिनिधियों ने किया हंगामा….. मामला बिलाईगढ़ जनपद का …। चमन बहार
बिलाईगढ़ ।
नवीन जिला सारंगढ बिलाईगढ़ अंर्तगत जनपद पंचायत बिलाईगढ़ में आज सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति का बैठक रखा गया था, जिसमे शुरू से ही गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला।
बता दे सीईओ युगेश्वरी बर्मन का प्रथम नियुक्ति के बाद यह प्रथम बैठक थी, जिसने अपने सम्बोधन के दौरान उन्होंने बताया कि पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जो जनप्रतिनिधि है, वही इस बैठक में शामिल हो सकते है। उन्होंने बताया कि छ.ग. शासन पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग दाऊकल्याण सिंह भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा/विविध/2010/1009 रायपुर दिनांक 26.05.2010 द्वारा पंचायती राज कार्यालय परिसर में महिला पदाधिकारियों के उनके कोई भी सगे संबंधी हस्तक्षेप नहीं करेंगे न ही महिला पदाधिकारी की ओर से निर्णय लेकर सुझाव/निर्देश नही देंग़े अन्यथा संबंधित महिला पदाधिकारियो के विरुद्ध पंचायतीराज अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही करने का निर्देश हैं।
लेकिन यह बात जनपद सदस्यों के सगे संबंधी (प्रतिनिधियों) को रास नही आई और सीईओ के विरुद्ध जमकर हंगामा करते हुए सीईओ हाय हाय के नारा लगाने लगे और बैठक को भंग करने की कोशिश की। लेकिन सीईओ सुश्री बर्मन नियमो में डटी रही। जिसके बाद बैठक में जनप्रतिनिधि ही उपस्थित रहे। वही इस दौरान है विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव किया गया।