CG-कल रहेगी अवकाश : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर… कल सामान्य अवकाश घोषित… आदेश जारी…। चमन बहार
Tomorrow will be a holiday: Big news for the employees… Tomorrow declared a general holiday… Order issued
भानुप्रतापपुर।
भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसम्बर को मतदान होने वाला है. मतदान दिवस के दिन श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) के उप निर्वाचन हेतु उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित कार्यालयों में मतदान दिवस 05 दिसम्बर 2022 दिन सोमवार को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है.
उप निर्वाचन के लिए प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी. यदि कोई नियोजक उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक पांच सौ जुर्माने का दण्डनीय होगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत् विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-80 भानुप्रतापपुर (अजजा) उप निर्वाचन अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं संस्थानों में काम करने वाले श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस 5 दिसम्बर को अवकाश घोषित किया गया है.
मतदान दिवस के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश की मंजुरी दी जायेगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत मतदान को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा. भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसम्बर को होने वाले मतदान में क्षेत्र के एक लाख 95 हजार 822 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
इनमें 95 हजार 266 पुरूष मतदाता, एक लाख 555 महिला मतदाता और एक तृतीय लिंग मतदाता शामिल है. भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कुल 256 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. इनमें से 82 मतदान केन्द्र नक्सल संवेदनशील एवं 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील हैं. राजनीतिक रूप से संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 23 है. सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए 256 मतदान दल गठित किए गए हैं. प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. साथ ही रिजर्व दल भी बनाए गए हैं. मतदान के लिए 30 सेक्टर अधिकारी भी बनाए गए हैं जो अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का लगातार भ्रमण कर रिपोर्टिंग करेंगे.