त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन रायपुर जिले में कुल 64 रिक्त पदों पर होगा निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 जनवरी 20 जनवरी को होगा मतदान…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 18 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रायपुर जिले के लिए जनपद पंचायत सदस्यों, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 28 दिसम्बर मंगलवार को किया गया है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 3 जनवरी सोमवार को दोपहर 3 बजे तक है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर श्री यु.एस. अग्रवाल ने बताया कि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) करने की तिथि 4 जनवरी मंगलवार को सुबह 10ः30 बजे से किया जाएगा।

अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 6 जनवरी गुरूवार को दोपहर 3 बजे तक है। इसके उपरांत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन 6 जनवरी गुरूवार को दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 6 जनवरी गुरूवार प्रतीक आबंटन के तुरन्त बाद किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हो) 20 जनवरी गुरूवार को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा।

मतगणना का कार्य मतदान केन्द्रों पर ही 20 जनवरी गुरूवार को मतदान के तुरन्त बाद किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो मतगणना का कार्य तहसील/ खण्ड मुख्यालय पर 21 जनवरी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से किया जाएगा। पंच, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के मामले में सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 22 जनवरी शनिवार को सुबह 9 बजे से खंड मुख्यालय में किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि रायपुर जिले में कुल 64 रिक्त पदों पर निर्वाचन होना है। इसके तहत जनपद पंचायत सदस्य के 2 पद, सरपंच के 9 पंच और पंच के 53 पद है। धरसीवां विकासखंड में पंच के 16, तिल्दा विकासखंड में पंच के 12 तथा सरपंच के 3 पद, आरंग विकासखंड में पंच के 12 पद, सरपंच के 4 पद तथा जनपद सदस्य के 1 पद और अभनपुर विकासखंड में पंच के 13 पद, सरपंच के 2 पद तथा जनपद सदस्य के 1 पद पर उप निर्वाचन किया जा रहा है। क्रमांक/12-118/विष्णु

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