आधार कार्ड अपडेट : आधार कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी… इस तरह करे आधार कार्ड अपडेट… जाने पूरा डिटेल…। चमन बहार
The Central Government has issued a new advisory regarding the Aadhar card… Update your Aadhar card in this way.
केंद्र सरकार ने आधार नियम को लेकर कुछ संशोधन किये हैं। इस संशोधन के तहत आधार नंबर प्राप्त करने से दस वर्ष पूरा होने के बाद हर बार संबंधित दस्तावेजों को अपडेट कराना जरूरी होगा।
सरकार ने आधार कार्ड में अपडेशन को लेकर नया आदेश जारी किया है. इसके लिए आधार के नियमों में कुछ संशोधन किया गया है. इस संशोधन का नाम आधार (एनरोलमेंट एंड अपडेट) (10वां संशोधन) रेगुलेशन, 2022 दिया गया है. सरकार ने इस संशोधन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. नए नियम के मुताबिक अब आपको 10 साल में एक बार आधार कार्ड को अपडेट कराना अनिवार्य होगा. आपको प्रूफ आफ आईडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपडेट करना होगा. सरकार ने गाइडलाइन जारी करके आधार अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है.
संशोधन के मुताबिक, जिस दिन आधार नंबर के लिए एनरोलमेंट कराया गया, उस दिन से 10 साल पूरा होने पर आधार कार्डहोल्डर को पहचान प्रमाण पत्र और एड्रेस का प्रमाण पत्र जमा कर कम से कम एक बार आधार को अपडेट कराना होगा. इस बारे में आधार की एजेंसी यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी और इंडिया यानी कि UIDAI ने कहा है कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया है और अभी तक एक बार भी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अपने पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र के साथ इसे अपडेट कराना जरूरी है
क्यो करना पड़ रहा अपडेट?
नए नियम के मुताबिक, 10 साल में एक बार आधार को अपडेट कराना अनिवार्य होगा. इसके लिए आधार की अथॉरिटी यूआईडीएआई ने नई गाइडलाइंस जारी की है. नए नियम में कहा गया है कि आधार में प्रूफ आफ आईडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपडेट कराना होगा. अब तक देश में 135 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हैं. सरकार ने 2010 में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत की थी. 12 सालों में कई लोगों के राज्य बदलने से पुराने पते अमान्य हुए हैं. किराये के मकान में रहने वाले लोगों के पुराने एड्रेस अमान्य हो गए हैं. आधार को अपडेट नहीं कराने की सूरत में सर्विस डिलीवरी बंद होगी.
ऐसे अपडेट कराएं आधार कार्ड…
आधार अपडेट कराने और उसके शुल्क के बारे में यूआईडीएआई ने पूरी जानकारी दी है. एजेंसी का कहना है कि आधार नंबर में किसी कागजात को अपडेट करने की सुविधा एक निश्चित शुल्क के साथ दी गई है. कार्डहोल्डर को आधार में जिस तरह का अपडेट कराना हो, उसका शुल्क चुकाकर संशोधन कराया जा सकता है. आधार नंबर में कार्डहोल्डर व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण (POI) और पते के प्रमाण (POA) दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट करा सकता है. इस सुविधा को My Aadhaar Portal https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है