CG BREAKING: पुलिस ने पकड़ी 9.56 लाख की फटाखा….49 कार्टून फटाखा जप्त… पिकअप मे खचाखच भरी थी फटाखा की कार्टून…2 आरोपी गिरफ्तार…। चमन बहार
Police caught firecrackers worth 9.56 lakh….49 cartoon crackers confiscated…2 accused arrested….
महासमुंद।
जिले के समस्त थाना प्रभारी/चौकी प्रभारियों एवं सायबर सेल की टीम को संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके तहत जिलें के सीमावर्ती थाना क्षेत्रों पर थाना/चैकी प्रभारियों एवं सायबर सेल की टीम द्वारा लगातार राजकीय एवं राष्ट्रीय राज्य मार्गो पर बल तैनात संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग व तलाशी ली जा रही थी। इसी तारतम् पर दिनांक 09.11.22 को मुखबीर से सूचना मिली कि सीमावर्ती ओडिशा के रास्ते अवैध फटाका का परिवहन किया जा रहा है। जिस पर सायबर सेल की टीम तथा थाना सिघोंडा की टीम तत्काल राष्ट्रीय राज्य मार्ग 53 के नाकेबंदी कर मुखबीर से अनुसार बतायें गये वाहन का इंतजार कर रही थी। बोलेरो पिकप वाहन क्रमांक CG 04 NW 3826 तेजरफ्तार से ओडिशा से आ रही थी। जिसे रेहटीखोल चेक पोस्ट सिंघोडा के पास रोका गया।
वाहन में 02 व्यक्ति बैठे मिले जिनसे नाम पता पूछने अपना नाम (1) हरीश कुमार सोनकर पिता शंकरलाल सोनकर उम्र 32 वर्ष सा. सोनकर पारा भाठागांव रायपुर (2) केशव राम सोनकर पिता स्व. द्वारिका सोनकर उम्र 32 वर्ष सा. मंदिरपारा भाठागांव रायपुर के निवासी होना बताये।
जिनसे पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगे पुलिस की टीम द्वारा गहन पूछताछ करने पर वाहन में फटाखा होना बताया। सायबर सेल की टीम तथा थाना की टीम के द्वारा वाहन की तलाशी ली तो वाहन की पीछे ट्राली कार्टूनों से भरा हुआ था जिसको निकालकर चेक करने पर विभिन्न प्रकार के फटाका होना पाया गया। जिसके संबंध में उक्त फटाकों के परिवहन एवं वाहन के संबध मेे कोई खरीदी बिक्री का वैधानिक दस्तावेज नही होना बताये।
उक्त फटाकों के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने से आरोपियों के कब्जे से 1- 25 नग खाखी कार्टून के अंदर 498 डिब्बा ROCK SHOW SUNSHINE स्काई फटाका 24 कार्टून में 20-20 डिब्बा एवं 01 कार्टून में 18 डिब्बा कुल 498 डिब्बा फटाका कीमति 9,56,160/- रूपये तथा बोलेरो पिकप वाहन क्रमांक CG 04 NW 3826 कीमति 5,00,000/- रूपये व नगदी रकम 11,800/- रूपये कुल जुमला कीमति 14,67,960/- रूपये को जप्त कर आरोपियों के विरूध्द थाना सिघोंडा में अपराध क्रमांक 101/22 धारा विस्फोटक अधिनियम 1984 की धारा 9B(1)(A)(B), 286 भादवि के तहत् कार्यवाही की गई।
इस कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री भोजराम पटेल (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) सरायपाली श्री अभिषेक केसरी के निर्देशन में थाना प्रभारी सिघोंडा निरीक्षक केशव कोसले, सायबर सेल प्रभारी उनि. संजय सिंह राजपूत प्रआर. महेन्द्र साहू आर. हेमन्त नायक, चन्द्रमणी यादव, जितेन्द्र बाघ, चितरंजन प्रधान, सुशांत बेहरा, मनोहर साहू, विरेन्द्र बाघ, जैकी प्रधान तथा थाना सिघोंडा पुलिस टीम के द्वारा की गई है।