MLA को हुई 3 साल की सजा : वरिष्ठ नेता को कोर्ट ने सुनाया 3 साल की सजा… इस मामले में हुई सजा…। चमन बहार

रामपुर।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया। 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर विधायक आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया गया। आजम खान के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है।

उनकी विधायकी भी हाथ से जा सकती है। ऐसे में आजम के लिए ये डबल झटका है। आजम खान को बेल मिल सकती है। ऐसे में जमानत के लिए सपा नेता के पास एक महीने का समय होगा। आजम खान रामपुर से 10 बार के विधायक रहे हैं और सपा के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक चुनावी भाषण दिया था। इस दौरान आजम खान ने सीएम योगी, पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। 3 साल बाद, 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया और सजा का एलान किया।

यह पहले ही साफ था कि अगर आजम खान को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो उनका राजनीतिक करियर संकट में पड़ जाएगा और विधायकी में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसलिए कोर्ट में बहस करीब 1.30 घंटे तक चली, क्योंकि आजम खान के वकील इस बात की पुरजोर कोशिश करते रहे कि उन्हें सजा कम से कम हो। अभियोजन पक्ष की कोशिश रही कि आजम को नियमानुसार लंबी सजा हो।

error: Content is protected !!