लोकसभा आम निर्वाचन 2024 : बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में धारा-144 प्रभावशील…कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के एल चौहान ने जारी किया आदेश…। चमन बहार MEDIA 24X7
बलौदाबाजार। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के एल चौहान ने आदेश जारी कर कहा है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। उक्त निर्वाचन बलौदाबाजार-भाटापारा जिला में सम्पन्न होने जा रहा है तथा चुनाव संबंधी सारी प्रारम्भिक तैयारियां, प्रक्रियाएँ प्रारंभ हो रही हैं। अतएव जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। जिला दण्डाधिकारी चौहान ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 के अंतर्गत (1) एवं (2) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।
बलौदाबाजार- भाटापारा राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव, मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगडापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। बलौदाबाजार-भाटापारा राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारे बाजी की जाएगी।
बलौदाबाजार-भाटापारा राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़ें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी,तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति बलौदाबाजार-भाटापारा राजस्व जिले के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आम सभा, जुलूस के लिये उपयोग करेगा।
बलौदाबाजार-भाटापारा राजस्व जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा।
इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अति आवश्यक होने एवं समयावधि न होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च 2024 शाम 5 बजे से 7 जून 2024 तक सम्पूर्ण बलौदाबाजार- भाटापारा राजस्व जिले में प्रभावशील रहेगा।
रायपुर। रायगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष के बड़े बेटे सेना में कर्नल विप्लव , बहू अनुजा , 5 साल के पोता अबीर पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, इस हमले में कर्नल विप्लव सहित उनका पूरा परिवार शहीद
Kasdol: Candidates are continuously reaching out to ask for votes… Election campaign is going on in full swing… Independent candidates will spoil the politics of Congress and BJP… Read…. दिनेश देवांगन
बलौदाबाजार । ज्ञात हो कि आज से जिला बलौदाबाजार भाटापारा में दो नए तहसील टुण्ड्रा और सोनाखान के अस्तित्व में आ जाने के मध्यनजर जिले के 3 तहसीलदारों को नए जगह पदस्थ किया गया है । एक ओर जहाँ जिला गरियाबं