छत्तीसगढ़: धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आयोजन की अनुमति होगी,धरना, जुलूस, रैली पर प्रतिबंध जारी रहेगा…जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश…
जांजगीर-चांपा। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला ने वर्तमान में कोविड- प्रकरणों में लगातार कमी और जिले के 06 विकासखण्डों में पॉजिटिविटी दर 04 प्रतिशत से कम होने के कारण सार्वजनिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट देने का आदेश जारी किया है।जारी आदेश के अनुसारसमस्त प्रकार के धरना, रैली एवं जुलूस आयोजित किया जाना प्रतिबंधित जारी रहेगा।
धार्मिक, खेलकूद, सांस्कृतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं दशगात्र इत्यादि) माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना/ नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में जिला कलेक्टर की लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू को शिथिल किया गया है। जिले के विकासखण्ड अकलतरा, जैजैपुर, मालखरौदा एवं नगर पालिका परिषद् अकलतरा, नगर पंचायत जैजैपुर, नगर पंचायत अडभार को छोड़कर शेष विकासखण्डों एवं नगरीय निकाय अंतर्गत समस्त स्कूल, छात्रावास,आश्रम शालाओं के संचालन,खोलने की अनुमति दी गई है।
जिले के विकासखण्ड अकलतरा, जैजैपुर, मालखरौदा एवं नगर पालिका परिषद् अकलतरा, नगर पंचायत जैजैपुर, नगर पंचायत अडभार को छोड़कर शेष विकासखण्डों एवं नगरीय निकाय अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल, पुस्तकालय इत्यादि इस प्रकार के स्थानों का संचालन / खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर मैरिज पैलेस, जिम, ऑडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप का संचालन उनकी कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ मास्क धारण करने, फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर किया जा सकेगा। जिले के विकासखण्ड अकलतरा, जैजैपुर, मालखरौदा एवं नगर पालिका परिषद् अकलतरा, नगर पंचायत जैजैपुर, नगर पंचायत अडभार अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग / राज्य लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग/व्यवसायिक परीक्षा मण्डल इत्यादि द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र के रूप में चयनित विद्यालय केवल परीक्षा संचालन के उद्देश्य से खोले जा सकेंगे।
जिले में रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के द्वारा कोविड के दोनों डोज के टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाये जाने पर एवं 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यतः को समाप्त कर दिया गया है।यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस (कोविड-19) अथवा उसके नए वेरिएण्ट ओमिक्रान से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में है, जो संक्रमित है, उनके लिए यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करें एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी जांच दल को ऐसा कोई व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के दण्ड का भागी होगा।यदि कोई व्यक्ति का कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़, बाजारों, दुकानों, और कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
सोशल डिस्टेसिंग बनाना व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।दुकानों के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश कर सकेंगे। दुकान परिसर में संचालक एवं उनके कर्मचारी तथा ग्राहकों को फेसकवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा।सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान मास्क धारण न करने पर शासन द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।
निर्देशों के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।यह आदेश तत्काल प्रभाव सील होगा।वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।