CG -2 रिश्वत लेते गिरफ्तार : EOWकी कार्रवाई… रिश्वत लेते पटवारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा… काम करने के बदले में मांग रहे थे इतने रुपए… । चमन बहार

सूरजपुर ।

एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा दो को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सहायक ग्रेड 02, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला – सूरजपुर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। विद्यालय के मान्यता के नवीनीकरण कार्य संपादन के एवज में 15,000 रूपये रकम मांगी थी। पटवारी पह0नं0 13/18, कोहका भिलाई, जिला-दुर्ग रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। नामांतरण एवं ऋण पुस्तिका बनाने के एवज में 6,000 रूपये रकम मांगी थी।

ईओडब्ल्यू / एसीबी छत्तीसगढ़ रायपुर के निदेशक आरिफ एच. शेख के निर्देशन में एवं पंकज चन्द्रा, पुलिस अधीक्षक, ईओडब्ल्यू / एसीबी के नेतृत्व तथा अमृता सोरी ध्रुव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी के मार्गदर्शन में एसीबी यूनिट अंबिकापुर, एसीबी रायपुर की टीम ने आज कार्यवाही कर अवैध पारितोषिक की मांग करने वाले 02 कर्मचारियों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है।

प्रार्थी ने एसीबी अंबिकापुर में शिकायत की थी कि विद्यालय के वर्ष 2021-22 के मान्यता के नवीनीकरण हेतु जिला शिक्षा कार्यालय सूरजपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो वर्तमान में लंबित है। उक्त संबंध में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सूरजपुर में पदस्थ जुगेश्वर प्रसाद, सहायक ग्रेड-02 द्वारा 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई शिकायत का सत्यापन कराया गया।

प्रार्थी और आरोपी के मध्य 15,000 रूपये देने की सहमति बनी। शिकायत सत्यापन होने पर आज दिनांक 08.09.2022 को आरोपी जुगेश्वर प्रसाद, सहायक ग्रेड- 02 पिता स्व०सुदनराम उम्र 48 वर्ष, को प्रार्थी से मांगी गई रिश्वत की कुल रकम 15,000 रूपये लेते जिला कार्यालय के बुक डिपो से पकड़ा गया।

02. प्रार्थी ने एसीबी रायपुर में शिकायत की थी कि नामांतरण एवं ऋण पुस्तिका, बनाने के एवज में नीलकमल सोनी, पटवारी, प0ह0न0 13/ 18 कोहका भिलाई, जिला-दुर्ग द्वारा 6,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई शिकायत का सत्यापन कराया गया प्रार्थी और आरोपी के मध्य 6,000 रूपये देने की सहमति बनी।

शिकायत सत्यापन होने पर आज दिनांक 08.09.2022 को आरोपी नीलकमल सोनी, पटवारी प0ह0नं0 13/18, कोहका भिलाई, जिला-दुर्ग को प्रार्थी से मांगी गई रिश्वत की कुल रकम 6,000 रूपये लेते पटवारी कार्यालय जामुल से पकड़ा गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा-7(क) 12 भ्र0नि0अधि0 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उनके विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

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