BIG NEWS: ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर… कुआं में मिला शिव लिंग… लगे हर-हर महादेव के नारे…. कोर्ट ने दिये ये निर्देश… पढ़िए हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा…..
वाराणसी।ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर है । परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है । यह बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया कि जिस जगह शिवलिंग मिला है , उसे तत्काल सील कर दें । वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए । कोर्ट ने डीएम , पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया है । कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है ।
दरअसल , ज्ञानवापी में सर्वे के लिए तीसरे दिन टीम गई थी । बताया जा रहा है कि वहां टीम को शिवलिंग नजर आया । सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी । इसमें कोर्ट को बताया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं । सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई । सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया है ।
बाहर आकर हिंदू पक्ष बोला- अंदर बाबा मिल गए इससे पहले वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे तीसरे दिन सोमवार को पूरा हो गया । सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के पैरोकार डॉ . सोहनलाल बाहर आए तो उन्होंने बड़ा दावा किया । कहा , ‘ अंदर बाबा मिल गए … जिन खोजा तिन पाइयां । तो समझिए , जो कुछ खोजा जा रहा था , उससे कहीं अधिक मिला है । अब पश्चिमी दीवार के पास जो 75 फीट लंबा , 30 फीट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा मलबा है , उसके सर्वे की मांग उठाएंगे । ‘
मुस्लिम पक्ष ने कहा- ऐसा कुछ नहीं मिला सर्वे करके बाहर आए मुस्लिम पक्ष के वकील ने हिंदू पक्ष के दावों का खारिज किया है । वकील ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं मिला । हम सर्वे से संतुष्ट हैं । कल , यानी 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी । बता दें कि एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में वादी प्रतिवादी पक्ष के 52 लोगों की टीम सुबह 8 बजे परिसर में एंट्री की । करीब 10:30 बजे सर्वे खत्म हुआ ।
कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मुस्लिम पक्ष की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी । अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी । इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच कल सुनवाई करेगी ।