BIG NEWS: राज बब्बर को 2 साल की जेल… 8500 रु जुर्माना.. 1996 का मामले में अब हुई सुनवाई…. 26 साल बाद आया कोर्ट का फैसला जाना होगा जेल…..

पूर्व एक्टर राज बब्बर को कोर्ट ने दो साल की सज़ा सुनाई. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल व 8500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला 1996 का है. राज बब्बर को यह सजा 26 साल पुराने मामले में सुनाई गई है. राज बब्बर के खिलाफ वजीरगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. मतदान केंद्र में घुसकर मतदान प्रभावित करने और पोलिंग एजेंट से दुर्व्यवहार करने के मामले में कोर्ट ने राज बब्बर को सजा सुनाई है।

मामले में मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा ने दो मई 1996 को वजीरगंज थाना में राज बब्बर, अरविंद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा गया है कि राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में जबरन घुस आए और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के साथ ही ड्यूटी पर मौजूद लोगों से दुर्व्यवहार भी किया. मामले में विवेचना के बाद 23 मार्च 1996 को राज बब्बर व अरविंद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

पूर्व एक्टर और राजनेता राज बब्बर को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 8500 रुपयो का जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें फिलहाल राज बब्बर कांग्रेस के लीडर हैं, और वह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं. जानकारी के मुताबिक राज बब्बर इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं. मामला 26 साल पुराना यानी 1996 का है. उस वक्त राज बब्बर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे।

राज बब्बर 80 की दशक की कई फिल्में में अभिनय कर चुके हैं. जिसके बाद उन्होंने 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल में शामिल हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था. 23 मार्च 1996 में केस की विवेचना के बाद राजब्बर के खिलाफ धारा 143, 332, 353, 504, 323 और 188 के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जिस पर कोर्ट ने आज यानी गुरुवार के दिन फैसला सुनाया है.

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