BIG NEWS: कोर्ट ने दी आदेश…हर्जाना के साथ पूरा पैसा लौटाएगा सहारा इंडिया… पढ़े… चमनबहार।
नई दिल्ली।क्षसहारा इंडिया में जमा पैसे को लेकर बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार कोर्ट ने सहारा इंडिया को मैच्योरिटी के साथ-साथ मुकदमे पर खर्च होने वाले राशि देने का आदेश किया है। ताजा मामला बिहार के नालंदा जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने विपक्षी सहारा इंडिया मुख्य शाखा प्रबंधक को शिकायकर्ता की परिपक्वता (मचुरिटी) राशि भुगतान का आदेश दिया। दीपनगर थाना क्षेत्र से देवीसराय मोहल्लावासी रंजीत कुमार ने सहारा इंडिया मुख्य ब्रांच के शाखा प्रबंधक को विपक्षी करार करते हुए आयोग में मुकदमा दर्ज किया था।
सम्पूर्ण साक्ष्य व अर्जी परिवादी पक्ष से अधिवक्ता अरविंद कुमार ने कोर्ट में प्रस्तुत किया था। जिसके अनुसार परिवादी ने पांच फिक्स डिपोटित के तहत छह वर्षों की परिपक्वता अवधी के लिए विपक्षी के बैंक में एच साइन स्कीम के तहत कुल पांच लाख रुपये जमा किया थे, जिसकी परिपक्वता राशि जून 2020 को 10.41 लाख रुपये का भुगतान विपक्षी को करना था।
परंतु मांग किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। आयोग अध्यक्ष के सदस्यों अनीता सिंह व डा. अरुण कुमार के सहयोग से फैसला देते हुए विपक्षी परिवादी को फैसले की एक माह की अवधी के तहत कुल परिपक्वता राशि 10.41 लाख रुपये सहित मांसिक व आर्थिक क्षति तथा मुकदमा खर्च के कुल 15 हजार रुपये भुगतान का आदेश दिया। ससमय भुगतान न करने पर कुल राशि पर नौ प्रतिशत ब्याज समेत भुगतान करना होगा।
पटना हाईकोर्ट में 22 जून को होगी सुनवाई…..
बता दें कि इसके पहले पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सहारा इंडिया के सुब्रत राय अदालत में पेश नहीं हो पाए थे। कोर्ट ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन बीमारी का हवाला देकर वह नहीं आए थे। इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को पेश करने का आदेश दिया था। हालांकि अब हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी। चार हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाओं पर पटना हाई कोर्ट में अगले महीने 22 जून को सुनवाई होगी।