छत्तीसगढ़ में स्थानीय निवास पर बड़ा फैसला….. छत्तीसगढ़ के बाहर कोई भी राज्य में पढ़ें स्थानी निवास छत्तीसगढ़ ही होगी….
रायपुर। छत्तीसगढ़ से बाहर राज्यों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने अहम फैसला किया है । इसके लिए 17 जून 2003 के स्थानीय निवासी के नियम में संशोधन किया गया है। जिसे तत्कालीन अजीत जोगी सरकार के दौरान बनाया गया था । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार की नोटिस में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ से बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों या पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनवाने में काफी दिक्कत आ रही है । इसको देखते सरकार ने जून 2003 की कंडिका में संशोधन करते हुए अब ये किया है कि छत्तीसगढ़ से बाहर किसी दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले विद्यार्थी या जिन्होंने पढ़ाई पूरा कर लिया है , उनके माता – पिता अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की पात्रता रखते हैं , तो उनके बच्चे भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जाएंगे । भले ही वे बाहर क्यों न पढ़ रहे हों या पढ़ाई किए हों ।