हाई कोर्ट का बड़ा फैसला… बहू को घर से बाहर निकालने का सांस ससुर को अधिकार…

घरेलू हिंसा के चलते एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट से साफ शब्दों में कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में आने का अधिकार नहीं है। 2 साल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है, जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं।
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि इस मामले में सांस सासुर लगभग 74 और 69 साल के वरिष्ठ नागरिक हैं, वे शांतिपूर्ण जीवन जीना और बेटे बहू के वैवाहिक कलह से प्रभावित न होने के हकदार हैं। न्यायाधीश ने आदेश में कहा, मेरा मानना है की चूंकि दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंध है, ऐसे में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बुद्धि व सास-ससुर के लिए याचिकाकर्ता के साथ रहना सही नहीं होगा।