CG-BEO सस्पेंड : शिक्षा विभाग का बड़ा कार्रवाई…BEO को किया गया निलंबित… स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश… इस गलती के कारण किया गया सस्पेंड…। चमन बहार
रायपुर।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। जिला गरियाबंद के देवभोग के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बीईओ पर वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे थे। जिसकी जांच विभाग ने करायी थी। विभागीय जांच में बीईओ पर लगे सभी आरोप सही पाये गये। वित्तीय अनियमितता के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है।
आदेश में कहा गया है की गरियाबंद के देवभोग के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा के विरूद्ध प्रारंभिक जांच में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई है कि वित्त विभाग के निर्देश दिनांक 05.06.2012 के तहत समस्त शासकीय विभागों में ई-पेमेंट प्रणाली लागू होने से प्रशासकीय विभागों के आहरण संवितरण अधिकारी के पदनाम से चालू बैंक खाता होना आवश्यक है, किन्तु कार्यालय विवशिअ, देवभोग में बचत खाता संचालित है।
आदेश में कहा गया है की कुल 60 कर्मचारियों के वसूल की गई राशि को सीधे राज्य की लोक निधि में सीधे भुगतान न करते हुए वसूली से प्राप्त राशि 6582534/- एवं उससे प्राप्त व्याज की राशि 1433543/- का स्वयं के स्तर पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बगैर व्यय किया गया है। व्याज की राशि का व्यय किन उद्देश्यों की पूर्ति में किया गया है, जिसका कोई विवरण नहीं है। कुल राशि रू.532258/- वसूली शेष है।
आदेश में कहा गया है की बीईओ शर्मा द्वारा वसूली हेतु अपनायी गई। रीति विधि अनुकूल ना होते हुए एवं भ्रामक है क्योंकि वसूली पंजी संधारित नहीं किया गया है।
कार्यालय जनपद भोग को अंतरित राशि रू.2800000/- के अंतरण का पिपूर्ण स्पष्ट नहीं है और वर्ष 2013 से अब तक का ऑडिट नहीं कराया गया। वित्तीय नियम, 8 एवं 9 की घोर अनदेखी करते हुए व्यक्ति/कर्मचारी विशेष को बगैर काम के दो-तीन माह का वेतन आदि राशि रू. 304806/- अग्रिम के रूप भुगतान किया गया।
आदेश में कहा गया है की जबकि वेतन अग्रिम के रूप में प्रदान करने का कोई नियम प्रचलित नहीं है। साथ ही अग्रिम भुगतान के संबंध में कोई अग्रिम पंजी तैयार नहीं किया गया है कि कितने कर्मचारियों को वास्तविक रूप से अग्रिम वेतन दिया गया और कितने कर्मचारियों से उसका समायोजन कराया जा चुका है और वर्तमान में शेष कितना है।
प्रदीप कुमार शर्मा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, देवभोग, जिला गरियाबंद का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आवरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरित गंभीर कदाचार है।
आदेश में कहा गया है की राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रदीप कुमार शर्मा, विवंशिअ, देवभोग, जिला गरियाबंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है तथा इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) रामपुर नियत किया जाता है। प्रदीप शर्मा को निलंबन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।