छत्तीसगढ़-सरपंच और सचिव के खिलाफ बड़ी कार्यवाही: सचिव सस्पेंड… सरपंच को पद से पृथक करने की कार्रवाई… पेंशन राशि आहरण कर भुगतान नहीं करने पर हुई कार्रवाई…. काले कारनामे जान रहा जाएंगे दंग…

गरियाबंद। मैनपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत धोबनमाल में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत सितंबर से नवंबर 2021 कुल 03 माह की वृद्धा पेंशन एवं दिव्यांग पेंशन की राशि 1 लाख 43 हजार रूपये सरपंच जगतराम नागेश एवं सचिव गौरीशंकर यादव द्वारा आहरण कर भुगतान नहीं किया गया था।

इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मैनपुर द्वारा 17 फरवरी 2022 को जांच प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गरियाबंद को प्रेषित किया गया।

प्रतिवेदन में माह सितंबर 2021 से नवंबर 2021 तक कुल 03 माह का पेंशन राशि आहरण कर पेंशनधारियों को भुगतान नहीं किया जाना पाया गया। सचिव गौरीशंकर यादव द्वारा ग्राम पंचायत धोबनमाल सेक्टर के करारोपण अधिकारी को पेंशन राशि दिसंबर 2021 तक किये जाने संबंधी जानकारी दिया जाकर गुमराह किया जाता रहा। जबकि उनके द्वारा माह अगस्त 2021 तक का ही भुगतान किया गया था।

विदित हो कि शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशनधारियों को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन राशि अंतरण किये जाने के निर्देश है। जिन पेंशनधारियों का खाता ऑनलाइन पीएफएमएस में रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनके बैंक खाते में आर.टी. जी.एस. के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश समय-समय पर जारी किये गये है। किंतु सरपंच एवं सचिव द्वारा पूरी राशि नगद आहरण किया जाकर गबन की नियत से अपने पास रखा जाना पाया गया, जिसे शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित सेक्टर के करारोपण अधिकारी के माध्यम से पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान करवाया गया है।

प्रतिवेदन में माह सितंबर 2021 से नवंबर 2021 तक कुल 03 माह का पेंशन राशि आहरण कर पेंशनधारियों को भुगतान नहीं किया जाना पाया गया। सचिव गौरीशंकर यादव द्वारा ग्राम पंचायत धोबनमाल सेक्टर के करारोपण अधिकारी को पेंशन राशि दिसंबर 2021 तक किये जाने संबंधी जानकारी दिया जाकर गुमराह किया जाता रहा। जबकि उनके द्वारा माह अगस्त 2021 तक का ही भुगतान किया गया था। विदित हो कि शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत पेंशनधारियों को डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पेंशन राशि अंतरण किये जाने के निर्देश है।

जिन पेंशनधारियों का खाता ऑनलाइन पीएफएमएस में रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनके बैंक खाते में आर.टी. जी.एस. के माध्यम से भुगतान करने के निर्देश समय-समय पर जारी किये गये है। किंतु सरपंच एवं सचिव द्वारा पूरी राशि नगद आहरण किया जाकर गबन की नियत से अपने पास रखा जाना पाया गया, जिसे शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित सेक्टर के करारोपण अधिकारी के माध्यम से पेंशनधारियों को पेंशन भुगतान करवाया गया है।

पेंशन जैसे महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद द्वारा 18 फरवरी 2022 को सचिव गौरीशंकर यादव को निलंबित कर उनके विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश प्रसारित किया गया है।

इसके साथ ही कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत धोबनमाल के सरपंच जगतराम नागेश के विरूद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (क) (ख) के तहत पद से पृथक करने की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व मैनपुर को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

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