सभी व्यवसायी अपने दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करें….
रायपुर। कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर श्री सौरभ कुमार ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
उन्होंने सभी व्यवसायिक संस्थानों तथा व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें तथा अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से कराएं । अपने आदेश में उन्होंने यह भी उल्लेखित किया है कि सभी व्यवसायी को अपने दुकान एवं संस्थान में विक्रय हेतु मास्क एवं सेनेटाइजर रखें, ताकि बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय और वितरण किया जाए तत्पश्चात अन्य वस्तुओं का विक्रय किया जाए।
इसी तरह व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारियों एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा ।उल्लंघन किए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।