बलौदाबाजार : 1 जनपद पंचायत सदस्य,10 सरपंच एवं 6 पंच के पदों होगा उप चुनाव…. 20 ग्राम पंचायत होंगे शामिल…। चमन बहार
Balodabazar: By-elections will be held for the posts of 1 district panchayat member, 10 sarpanch and 6 panch…. 20 gram panchayats will be included…. Chaman Bahar
आदर्श आचरण संहिता लागू
बलौदाबाजार।
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन के आदेश पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रजत बंसल ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव हेतु आदर्श आचारण संहिता आदेश जारी कर दी है।
निर्वाचन के तहत जिले में रिक्त 1 जनपद पंचायत सदस्य,10 सरपंच एवं 6 पंचों का चुनाव होगा। जिसके अंतर्गत जिले के 20 ग्राम पंचायत शामिल हैं। जिले के जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरियाडीह,अहिल्दा,सरकीपार, जनपद पंचायत पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत दतरेंगी में सरपंच,जनपद पंचायत कसडोल अंतर्गत ग्राम पंचायत महराजी में सरपंच,बम्हनी वार्ड क्रमांक-03, कोट रा वार्ड क्रमांक-08 में पंच जनपद पंचायत भाटापारा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिजराडीह, मोपका, सुमा में सरपंच एवं खैरा वार्ड क्रमांक-07, मोपर वार्ड क्रमांक-06, आलेसुर वार्ड क्रमांक-01 के लिए पंच,जनपद पंचायत सिमगा अंतर्गत ग्राम पंचायत फरहदा, रानीजरौद, आमाकोनी,टेकारी, जनपद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19,ग्राम पंचायत खण्डुवा,दरचुरा में सरपंच,अमेरी वार्ड क्रमांक-01 के सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। जिसके तहत् 12 जनवरी 2023 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों,किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ,अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा।
निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात सुरक्षाकर्मी एवं धार्मिक कारणां से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जावेगा।
विभिन्न सभाओं रैली, जूलूस आदि में लाऊड स्पीकर,ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय में तहसीलदार, एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तथा उप तहसील स्तर पर अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार से लिखित अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्थान एवं जूलूस के मार्ग आदि का स्पष्टतः उल्लेख किया जाना आवश्यक है।राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुपालन में समस्त विभाग कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन किया जाना है।