शराबियों के लिए बड़ी खबर: बदले में नियम… इतने रुपए जुर्माना देने पर होगी जमानत…. सजा का भी प्रावधान…

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 की कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी की पहली बार शराब के नशे में या पीते हुए पकड़े गये तो कम से कम 2000 तथा अधिकतम 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर वह व्यक्ति जुर्माने की राशि नहीं दे सकेगा तो उनको 30 दिनों का कारावास होगा. दंड देकर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा. अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं करेंगा तो कार्यपालक दंडाधिकारी उसे अर्थदंड न लगाकर 30 दिनों का कारावास भी दे सकते हैं.

दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो अर्थदंड नहीं लगाकर अनिवार्य रूप से एक साल के कारावास की सजा होगी. संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कई नियम बदल जाएंगे. नए कानून के तहत शराब पीकर पकड़े जाने पर 2-5 हजार के बीच जुर्माना देना होगा. जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल हो सकती है.

पहले जुर्माना 50 हजार था. लेकिन अब ये नियम बदल गया है. शराबबंदी कानून को लेकर हो रही फजीहत के बाद नीतीश सरकार ने इसमें संशोधन किया है. नए शराबबंदी कानून में पहली बार शराब पीने वालों को छूट दी गई है.

पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. हालांकि, जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की जेल होगी. लेकिन बार-बार शराब पीकर पकड़े जाने पर यह नियम लागू नहीं होगा. लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती हैं।

नए कानून के अनुसार इस तरह के मामलों में सुनवाई एक साल के अंदर पूरी करनी होगी. वहीं, भारी मात्रा में पुलिस अगर अवैध शराब पकड़ती है, तो उनको अधिकार होगा कि शराब का सैंपल रखकर वो बाकी बची शराब नष्ट कर दे. पुलिस को ऐसा करने के लिए कलेक्टर से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।

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