CG NEWS: प्रेमिका को पाने की लालच में हत्या: विवाहित महिला की दो प्रेमी.. इस तरह तड़पा कर की हत्या….सुन हो जाएंगे….

जशपुर।️ प्रेमिका को पाने की लालच में हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।️ आरोपी मृतक का पूर्व परिचित था।️ मृतक के साथ रह रही महिला ने किया पुलिस को गुमराह एवं साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया।️ आरोपियों के विरूद्ध थाना-सिटी कोतवाली जशपुर में अपराध क्रमांक 60/22 धारा 302, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।️ हत्या करने वाला आरोपी एवं साक्ष्य छिपाने की आरोपिया शोभा मुण्डा को कोतवाली जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरोज लकड़ा निवासी जरिया ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके निर्माणाधीन पक्का मकान के एक कमरे में मृतक प्रदीप मिंज एवं शोभा मुण्डा पति-पत्नि के रूप में रहकर राजमिस्त्री का काम कर रहे थे।
“उनके साथ अंबिकापुर के कुछ व्यक्ति भी काम करने आये हुये थे। जो दो सप्ताह काम करने के बाद वापस चले गये। घर में राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति ने फोन कर बताया कि राजमिस्त्री प्रदीप मिंज को कोई अज्ञात व्यक्ति घातक हथियार से मारा है। खून से लथपथ पड़ा हुआ है। आप आईये बोलने पर प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ मौके पर गया एवं एम्बुलेंस से प्रदीप मिंज को जिला अस्पताल जशपुर लेकर गये। डॉक्टर द्वारा चेक करने के उपरांत प्रदीप मिंज की मृत्यू हो जाना बताये। शोभा मुण्डा से पूछताछ करने पर अंबिकापुर निवासी व्यक्ति द्वारा रात्रि में बघिमा आकर पुरानी रंजिश को लेकर प्रदीप मिंज को घातक हथियार से हमला कर भाग जाना बताई। शोभा मुंडा के बताये अनुसार धारा 302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ️प्रकरण की विवेचना दौरान प्रकरण के संदेही एवं सिपक इंदवार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर सिपक इंदवार अपना जुर्म स्वीकार करते हुये मेमोरंडम कथन में बताया कि वह शोभा मुण्डा को बहुत दिनों से प्रेम करता है एवं उसके पत्नी बनाकर रखना चाहता है। किन्तु शोभा मुण्डा, प्रदीप मिंज के पास रहना चाहती थी, इसी कारण गुस्से में आकर वह दिनांक 19.02.2022 की रात्रि में अंबिकापुर से जशपुर पहुंचकर मौका देखकर रात्रि करीब 12ः30 बजे बाहर में रखा गर्म पानी से भरे बर्तन को उस कमरे में पहुंचा। ”
प्रदीप मिंज और शोभा मुण्डा सो रहे थे फिर गर्म पानी को प्रदीप मिंज के उपर फेंक कर पास में रखा हुआ फावड़ा के बेट से प्रदीप को मारा साथ ही हथौड़ी से सिर में कई बार वार कर हत्या करना बताया। ️शोभा मुण्डा के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी देते समय गुमराह करना एवं आरोपी सिपक इंदवार का नाम न बताकर उसको बचाने का प्रयास करना पाया गया। मुख्य आरोपी सीपक इंदवार उम्र 25 साल के विरूद्ध धारा 302 भा.द.वि. एवं शोभा मुण्डा उम्र 35 साल के विरूद्ध 201 भा.द.वि. के तहत् कार्यवाही करते हुये विधिवत् दिनांक 21.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।