चिटफंड कंपनी की अचल संपत्ति कुर्क हेतु अंतःकालीन आदेश पारित कुर्क के संबंध में दावा-आपत्ति करने की अंतिम तिथि 22 फरवरी …

बलरामपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने चिटफंड कंपनी एक्सीलेंट ग्रीन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में अचल सम्पत्ति भूमि कुल रकबा 0.8750 हेक्टेयर भूमि को कुर्क करने हेतु अंतःकालीन आदेश पारित किया है। इस संबंध में किसी को दावा-आपत्ति हो तो वे 15 फरवरी 2022 से एक सप्ताह के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।एक्सीलेंट ग्रीर फारेस्ट इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर राकेश कोटिया आत्मज लााखन कोटिया, निवासी ग्राम शिवनगर कॉलोनी, सैपउ, जिला धौलपुर, राजस्थान के विरूद्ध थाना रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 68/2018 अंतर्गत धारा 420, 34 भा.द.वि. एवं धारा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसका विचारण विशेष सत्र न्यायालय रामानुजगंज के समक्ष विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 01/2019 के रूप में लंबित है।

उक्त बकायादार के पास निक्षेपक्षों के द्वारा राशि 2 लाख 14 हजार 500 रूपये या उससे अधिक राशि पांच साल में दोगुना करने के नाम पर जमा किया गया था, जिसे बकायादार के द्वारा निक्षेपकों को कपट पूर्वक राशि वापस नहीं किया गया है। इस कारण उक्त बकायादार की ग्राम करकली पश्चिम, पटवारी हल्का नम्बर 21, तहसील कुसमी स्थित खसरा नम्बर 123/2, 124/1 एवं 124/2 रकबा क्रमशः 0.0300, 0.7120 एवं 0.1330 स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि को न्यायालय जिला दण्डाधिकारी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के आदेश के अनुसार कुर्क किया गया है।

उक्त अंचल संपत्ति के संबंध में यदि किसी को दावा-आपत्ति हो तो वह छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार 15 फरवरी से एक सप्ताह के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। यदि दावा आपत्ति तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है तो आगामी कार्यालयीन तिथि को सुनवाई किया जायेगा। उक्त अवधि के पश्चात् कुर्क की गई सम्पत्ति को विधिवत् निलामी प्रक्रिया के द्वारा विक्रय किया जाकर प्राप्त राशि निक्षेपकों के मध्य विधि अनुसार वितरित किया जावेगा।

error: Content is protected !!