नारायणपुर जिले में घरेलू हिंसा के प्ररकणों का किया जा रहा त्वरित निराकरण….
नारायणपुर। घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जिला नारायणपुर अंतर्गत महिला सरंक्षण अधिकारी, किरण नेलवाल चतुर्वेदी महिला एवं बाल विकास निगम के समक्ष वर्ष 2014 से 31 दिसंबर 2021 तक कुल प्राप्त प्रकरण की संख्या 338 में से महिला संरक्षण अधिकारी के द्वारा 177 प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमे से वर्तमान में 42 प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन लंबित प्रकरण में से 135 प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है, जिसमें से 50 प्रकरण की नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा कर निपटाया गया है एवं 66 प्रकरण पर माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश दिया गया है, जिसमें संरक्षण आदेश, भरण पोषण आदेश, पृथक निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, है।
19 प्रकरण पर आवेदिका की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया गया है।जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला नारायणपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला नारायणपुर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत् घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण महिला संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नारायणपुर के समक्ष काफी संख्या में दर्ज हो रहें है, जिसमें किसी भी आयु की महिला जो कि घरेलू नातेदारों में रहती है। यह परिवार के किसी भी पुरुष सदस्य एवं महिला सदस्य के विरूद्ध घरेसा का शिकायत दर्ज करवा सकती है,एवं आर्थिक रूप से अक्षम महिला का निशुला विधिक सहायता भी दिलाया जाता है। उक्त दर्ज प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला नारायणपुर के समक्ष महिला संरक्षण अधिकारी द्वारा करवाने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही कर आदेश जारी किया जाता है।