बजट 2023: सस्ते होंगे मोबाइल ,टीवी समेत कई और चीजें… सरकार ने घटा दी कस्टम ड्यूटी… सिगरेट की कीमत बढ़ेगी…किस वस्तु का कीमत बढ़ा और किस वस्तु का कीमत घटा.. पढ़ें बजट की सारी जानकारी… .। चमन बहार
Budget 2023: Many other things including mobile TV will be cheap… Government has reduced the custom duty… The price of cigarettes will increase… Read all the details of the budget.
नई दिल्ली।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश किया। सिगरेट पर आकास्मिकता शुल्क को 16 फीसदी बढ़ाया गया। इसकी कीमतें बढ़ना तय है। सोना-चांदी और हीरे महंगे होंगे। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट 2023 के लागू होने के बाद देश में मोबाइल फोन्स सस्ते हो सकते हैं।
सरकार ने मोबाइल फोन्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाने का ऐलान किया है।सरकार ने मोबाइल फोन को पावर देने वाली लिथियम आयन बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन्स और टीवी के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को घटाया है, जिससे देश में इन डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैमरा लेंस पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5 परसेंट किया गया है। पूंजीगत निवेश व्यय को 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
पीएम आवास योजना का परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79000 करोड़ रुपये से भी अधिक किया गया। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय प्रदान किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) बनाया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश से गोबर्धन योजना के तहत 500 नए ‘कचरे से संपदा’ संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव-कच्चा माल संसाधन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिससे राष्ट्रीय स्तर का वितरित सूक्ष्म–उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनेगा।
मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ किया जाएगा। केन्द्रीय बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर पर व्यापक राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब घोषित किए गए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्ति को कोई आयकर नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती भी उपलब्ध होगी। व्यक्तियों एवं एचयूएफ के लिए नई कर व्यवस्था ही डिफॉल्ट व्यवस्था होगी। गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। सहकारी क्षेत्र के लिए अनेक प्रस्तावों की घोषणा की गई। अप्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों का उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहित करना, देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना, और हरित ऊर्जा एवं गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। वस्त्र एवं कृषि को छोड़ अन्य वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की दरों की कुल संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है।
अप्रत्यक्ष कर ….
वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया।कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल हैं।
सम्मिलित कंप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।
बिजली से संचालित वाहन में लगने वाले लीथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने वाले मशीनीरी/कैपिटल गुड्स पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 31.03.2024 तक किया गया।
हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।
मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए, कुछ एक पूर्जों और कैमरा लैंसो जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम-आयान बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष लिए जारी रखना प्रस्तावित।
टीवी पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के हीट क्वायलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
रसायन उद्योग में डिनेचई इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता हैं। इस बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव।
घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा कायम रखने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरसपार पर बेसिक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।
इपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरिन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से कम् कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव।
प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एलजीडी) के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव।
चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।
सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव।
सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क छूट जारी।कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को जारी रखा गया।
संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर, लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो करने का प्रस्ताव।
विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) को तीन वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया।
अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन….
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से 9 महीने की समयसीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव।
एंटी डम्पिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित प्रावधानों के दायरे और प्रायोजन को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरूआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा।
कम्पाउडिंग कर राशि की वर्तमान 50 से 150 प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत किया जाएगा।कुछ अपराधों को अपराधीकरण की सीमा से बाहर किया जाएगा।
कुछ अपराधों को अपराधीकरण की सीमा से बाहर किया जाएगा।संबंधित रिटर्न विवरण को भरने की निर्धारित तिथि से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि तक रिटर्न विवरणी को भरने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
ई-वाणिज्य संचालनों (ईसीओ) के माध्यम से माल की अंतर-राज्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए गैर-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को मिश्रित करदाताओं को सक्षम बनाया जाएगा।
नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है।
नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती होगी। गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।
नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा।
सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिए बढ़ी सीमाओं के लिए अनुमानित कराधान के लाभ लेने का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ी सीमा वर्ष के दौरान नगदी में ली गई कुल राशि के मामले में लागू होगी जो कुल सकल प्राप्तियों/ टर्नओवर की 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है।
एमएसएमई को किए गए भुगतान पर हुए व्यय के लिए कटौती को उसी मामले में अनुमति होगी जब समय पर प्राप्त भुगतानों में एमएसएमई की सहायता के क्रम में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो।
ऐसी नई सहकारी संस्थाएं जो नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में उपलब्ध 15 प्रतिशत की कम कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए 31.3.2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू की हैं। · चीनी सहकारी संस्थाओं को भुगतान के रूप में मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने का अवसर दिया गया है। इससे इन्हें लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्राथमिक कृषि कॉपरेटिव सोसाइटी (पीएसीएस) और प्राथमिक कॉपरेटिव कृषि ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) को नगद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपये प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा का प्रस्ताव।सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नगदी निकासी पर 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।स्टार्ट-अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31.03.23 से बढ़ाकर 31.03.2024 तक करने का प्रस्ताव।स्टार्ट-अप की शेयरधारिता में परिवर्तन पर हानियों के अग्रेनयन के लाभ को निगमन के सात वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव।कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए धारा 54 और 54एच के तहत आवासीय गृह मे किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसियां (यूलिप को छोड़कर) के लिए कुल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपये से अधिक है, तो केवल उन पॉलिसियों, जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपये तक है, से होने वाली आय पर छूट देने का प्रावधान।
बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर प्रदान की गई कर छूट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आयकर प्राधिकरण बोर्ड और कमीशन जिसकी स्थापना केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा हाउसिंग, शहर का विकास, कस्बा और गांव के लिए नियामक और विकास गतिविधियों या कार्यों के लिए की गई हो उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव।
ऑनलाइन गेमिंग में टीडीएस 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयता को स्पष्ट करने का प्रस्ताव।
टीडीएस और नेट विनिंग के निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में टीडीएस और कर देयता के लिए प्रस्ताव।
गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को गोल्ड में परिवर्तित करने पर इसे पूंजीगत लाभ के तौर पर नहीं माना जाएगा।
गैर-पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।
मार्केट लिंकड डिबेन्चर से प्राप्त आय कराधान के अंतर्गत होगी।
आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों को जांच के लिए चनने हेतु और अधिक सेलेक्टिव रहेंगे।
आईएफएससी, गिफ्ट सीटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
आयकर अधिनियम की धारा 276ए के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2023 से गैर अपराधीकरण।
आईडीबीआई बैंक सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करने का प्रस्ताव।
अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किया गया भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव।
अग्निवीरों की कुल आय में कटौती को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है या केन्द्र सरकार ने इनकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांरित किया है।
प्रत्यक्ष कर….
प्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालन भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना।
आयकर विभाग अनुपालन को आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास कर रहा है।
करदाता सेवाओं में और सुधार करने के लिए करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फार्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है।
नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
बजट अनुमान 2023-24
बजट 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।
2023-24 में राजकोषीय़ घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रूपये होने का अनुमान है।